द फॉलोअप डेस्क
झारखंड में अब सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना महंगा पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रावधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'झारखंड तंबाकू संशोधन विधेयक, 2021' को मंजूरी देने के बाद लागू हो गया है। इसकी जानकारी राजभवन सचिवालय ने दी।
इससे पहले तक राज्य में पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने पर केवल 200 रुपये जुर्माना लगता था। लेकिन अब जुर्माना की राशि 5 गुना बढ़ा दी गयी है। इस संशोधित कानून को झारखंड सरकार ने करीब 4 साल पहले विधानसभा से पारित करवाया था। उस समय विधायत लंबोदर महतो ने सदन में प्रस्ताव रखा था कि जुर्माने की राशि 1000 की बजाय 10 हजार की जाए, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसे 1000 रुपये तक ही सीमित रखा है।
थूकने और नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर भी सख्ती
राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर कोई दुकानदार 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचता है, तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इससे पहले झारखंड कैबिनेट ने राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक लाख रुपये तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।